चंद्रभूषण वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच पर हाई कोर्ट ने लगाया रोक

रायपुर निवासी एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के जज पार्थ प्रीतम साहू ने आदेश दिया कि आपराधिक केस लंबित रहने तक उनके विरुद्ध विभागीय जांच नहीं की जाएगी। चंद्रभूषण वर्मा के खिलाफ ऑनलाइन सट्टा केस में चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई थी, जिसके बाद 26 सितंबर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी थी। इसके विरोध में एएसआई ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्वनिर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि किसी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन होने पर उसी मामले से संबंधित विभागीय जांच नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए विभागीय जांच पर स्थगन आदेश जारी किया।







