Madhya Pradesh
अंबेडकर पोस्टर जलाने के मामले में हाईकोर्ट ने एडवोकेट अनिल मिश्रा को जमानत दी

अंबेडकर का पोस्टर जलाने के आरोप में जेल में बंद एडवोकेट अनिल मिश्रा को ग्वालियर हाईकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपए के पर्सनल बांड भरने और 1 लाख रुपए के जमानती राशि पर रिहा करने की मंजूरी दी। हाईकोर्ट ने पुलिस को यह भी कहा कि अनिल मिश्रा को अवैध तरीके से डिटेन किया गया था और FIR में उनकी कस्टडी लेने में कई गलतियां हुईं। नोटिस देकर उन्हें छोड़ा जा सकता था। निचली कोर्ट में शेष गिरफ्तार आरोपियों को भी जमानत मिलने की संभावना है। अनिल मिश्रा चार दिन तक जेल में थे और इस मामले में ग्वालियर साइबर पुलिस ने FIR दर्ज कर उन्हें समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया था।







