उपभोक्ता फोरम ने भोपाल नगर निगम पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

मध्य प्रदेश के भोपाल नगर निगम पर प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत एलआईजी फ्लैट का आधिपत्य समय पर नहीं देने के मामले में 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना जिला उपभोक्ता फोरम ने लगाया। मामला बागसेवनिया निवासी भगवान दास बंशकार का है, जिन्होंने 18 अक्टूबर 2021 को 12 नंबर स्टॉप के पास एलआईजी फ्लैट के आवंटन के लिए आवेदन किया और उसी दिन 2 लाख 20 हजार रुपए बुकिंग राशि के रूप में जमा किए। इसके बाद उनसे 30 दिनों के भीतर 3 लाख 30 हजार रुपए और जमा करने को कहा गया। फ्लैट की कुल कीमत 22 लाख रुपए तय की गई थी और शेष राशि के लिए 10 महीने की किश्तें बनाई गईं। किश्तों का भुगतान होने के ढाई साल बाद भी भगवान दास को फ्लैट का आधिपत्य नहीं दिया गया, और मौके पर जाकर देखा गया कि निर्माण कार्य अधूरा था। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर फोरम की बेंच ने भोपाल नगर निगम को जुर्माना देने का आदेश सुनाया।







