नाबालिग अपहरण में पुलिस ने तीन गिरफ्तार, पास्टर और पत्नी भी शामिल

प्रतापपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी राजेश कुमार विश्वकर्मा उर्फ खैरू के साथ मदद करने वाले पास्टर राम खिलावन और उसकी पत्नी सुनीता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट के अनुसार, उसकी नाबालिग बेटी क्रिसमस के अवसर पर पास्टर के निवास गई थी, लेकिन सुबह तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद आरोपी राजेश कुमार ने फोन कर बताया कि उसने नाबालिग को अपने पास रखा है। पास्टर और उसकी पत्नी ने इस कार्य में उसकी मदद की। राजेश कुमार पर पहले भी नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला थाना राजपुर में दर्ज है। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर प्रतापपुर थाना में बीएनएस 2023 की धारा 137(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया गया। धाराओं के अनुसार, 137(2) अपहरण के लिए 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान करती है, जबकि 3(5) ‘सामान्य आशय’ के सिद्धांत के तहत सभी सहयोगियों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।







