Madhya Pradesh
हाईकोर्ट ने 100% महिलाओं के लिए नर्सिंग भर्ती पर उठाए सवाल

मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नर्सिंग कॉलेजों में निकाली गई भर्ती में हंड्रेड परसेंट आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। कर्मचारी चयन मंडल ने 16 दिसंबर को 286 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्विटर पद शामिल थे, लेकिन केवल महिलाओं के लिए। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह भर्ती प्रक्रिया संविधान और नियमों के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और संबंधित विभाग से जवाब तलब किया है, और अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी है।







