Madhya Pradesh

हाईकोर्ट ने 100% महिलाओं के लिए नर्सिंग भर्ती पर उठाए सवाल

Share

मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नर्सिंग कॉलेजों में निकाली गई भर्ती में हंड्रेड परसेंट आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। कर्मचारी चयन मंडल ने 16 दिसंबर को 286 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्विटर पद शामिल थे, लेकिन केवल महिलाओं के लिए। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह भर्ती प्रक्रिया संविधान और नियमों के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और संबंधित विभाग से जवाब तलब किया है, और अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी है।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button