ग्राम चितापुर से मध्यप्रदेश प्रान्त में विक्रय नॉन ड्यूटी पेड 50 पेंटी अवैध मदिरा जप्त

जगदलपुर। बस्तर कलेक्टर हरिस एस के निर्देश एवं अमन सिंह,जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई की ग्राम चितापुर निवासी सोनारू पिता भागरती जिला बस्तर अपने रहवास मकान में अवैध रूप से मदिरा संधारण किया गया है । उक्त सूचना के प्राप्त होने पर प्रभारी आबकारी अधिकारी मनोज कुमार यादव के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम चितापुर में सोनारू पिता भागरती के रहवास मकान में छापेमार की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही में उसके मकान के एक कमरे में रखा भूरे रंग के 50 खड्डे के कार्टूनों में रखा (प्रत्येक कार्टूनो में 50-50 नग) कुल 2500 नग 180 एम.एल. क्षमता वाले कांच की पाव शीशीयों में भरा गोवा स्प्रिंट ऑफ स्मूथनेस ब्राण्ड का मध्यप्रदेश प्रान्त में विक्रय नॉन ड्यूटी पेड विदेशी मदिरा व्हिस्की कुल 450 बल्क लीटर बरामद करने के फलस्वरूप आरोपी के विरुद्ध अपराधिक मामला पंजीबद्ध कर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (क), 34(2), 36, 59-क कार्यवाही कर मामला विवेचना में लिया गया। बरामद सामग्री की कुल बाजार मूल्य 3,25,000 रूपये. होना पाया गया।
उक्त कार्यवाही में मनोज कुमार यादव,आबकारी, अंकित सिंह राठौर आबकारी उपनिरीक्षक, मुकेश कोरी आबकारी उपनिरीक्षक, शिवप्रसाद सिन्हा आबकारी मुख्य आरक्षक, श्यामसुंदर केसरी आबकारी मुख्य आरक्षक, शैलेष पाण्डेय आबकारी आरक्षक,कविश यादव आबकारी आरक्षक का महत्वपूर्ण व सराहनीय योगदान रहा।







