हाईकोर्ट ने बगल में बैठे युवक की जमानत खारिज की

इंदौर में बीते नवंबर में हुए हिट एंड रन केस में स्कॉर्पियो चालक के बगल में बैठे आरोपी दिव्यांशु की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी ने चालक को तेज गति से गाड़ी चलाने से नहीं रोका, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं मिल सकता। घटना 8 नवंबर की रात 2 बजे की है, जब 100 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ रही स्कॉर्पियो ने बाइक सवार तीन इंजीनियरिंग छात्रों को टक्कर मार दी, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। लसूडिया पुलिस ने इस मामले में चालक शिवम देवराज और बगल में बैठे दिव्यांशु के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 2003 की 105, 110 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार घटना के समय स्कॉर्पियो चालक नशे की हालत में था। दिव्यांशु की जमानत याचिका पर पीड़ित पक्ष ने भी विरोध दर्ज कराया था।







