मेट्रो में हवाई यात्रा जैसे नियम लागू, कैमरा और भारी सामान पर रोक

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने कड़ी गाइडलाइन जारी की है, जो काफी हद तक हवाई यात्रा के नियमों जैसी है। नई व्यवस्था के तहत यात्री मेट्रो में पालतू पशु-पक्षी के साथ यात्रा नहीं कर सकेंगे और बिना कारण इमरजेंसी बटन दबाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुरक्षा कारणों से पेट्रोल-डीजल, हथियार, बीड़ी-सिगरेट, माचिस-लाइटर, गुटखा-तंबाकू और सूखा नाश्ता ले जाना प्रतिबंधित रहेगा, जबकि मोबाइल और स्मार्ट वॉच की अनुमति होगी, लेकिन कैमरा, ड्रोन, सैटेलाइट फोन और रेडियो संचार उपकरण पर रोक रहेगी। इसके अलावा संक्रामक रोग से ग्रसित, नशे में धुत, मानसिक रूप से असंतुलित या असंयमी व्यक्ति मेट्रो में सफर नहीं कर सकेंगे। यात्रियों को अधिकतम 25 किलो वजन का ही सामान ले जाने की अनुमति होगी और स्टेशन परिसर या मेट्रो में थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।







