टोयोटा इनोवा में एअरबैग न खुलने पर 61.36 लाख का मुआवजा

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को इनोवा कार में दुर्घटना के दौरान एअर बैग न खुलने के मामले में उपभोक्ता को कुल 61 लाख 36 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला कोरबा के सीतामढ़ी निवासी व्यापारी अमित अग्रवाल से जुड़ा है, जो 23 अप्रैल 2023 को रायपुर से कोरबा लौट रहे थे। ग्राम तरदा के पास अनियंत्रित होकर पलटी कार पेड़ से टकराई, जिसमें अमित अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हुए और उनका रायपुर व हैदराबाद में इलाज हुआ, जिस पर लगभग 36.83 लाख रुपये खर्च आए। दुर्घटना के समय एअर बैग न खुलने पर अमित के भाई एवं वाहन स्वामी सुमित अग्रवाल ने टोयोटा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग कोरबा में शिकायत दर्ज कराई। टोयोटा की अपील को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने खारिज करते हुए सर्वेयर रिपोर्ट, वाहन को हुई क्षति और घायल को लगी चोटों के आधार पर इसे वाहन में विनिर्माण दोष माना और कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया।







