Chhattisgarh

गाइडलाइन संशोधन पर फिर बढ़ा विवाद

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छत्तीसगढ़ में नई जमीन गाइडलाइन दरों को लेकर पूरे प्रदेश में हो रहे विरोध के बीच सरकार ने आज संशोधित गाइडलाइन जारी की है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सतही सुधार बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन दरों में वास्तविक सुधार नहीं किया गया है, बल्कि केवल एक जबरदस्ती थोपे गए नियम को वापस लिया गया है। बघेल के अनुसार, जब तक अनाप-शनाप बढ़ाई गई दरों को पूरी तरह से संशोधित नहीं किया जाता, जनता पर प्रॉपर्टी टैक्स का भारी बोझ बना रहेगा। उनका कहना है कि सरकार को आगे और संशोधन करने ही पड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा नगरीय क्षेत्रों के भूखंडों की गणना प्रक्रिया में बदलाव, सुपर बिल्ट-अप एरिया का प्रावधान हटाने, बहुमंजिला भवनों में छूट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए नई रियायतें लागू करने जैसे कई निर्णय लिए गए हैं। साथ ही जिला मूल्यांकन समितियों को 31 दिसंबर तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इन बदलावों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि जनता को वास्तविक राहत मिलने में अभी भी देर है।

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