ChhattisgarhCrimePoliticsRegion

चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Share


बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
ट्रायल में देरी होने और शराब घोटाला में चैतन्य बघेल की कोई भूमिका नहीं होने के आधार पर जमानत दिए जाने की मांग बघेल के वकील के द्वारा की गई। वकील ने कोर्ट में कहा गया कि 4 अक्टूबर के एक बयान पर मामला दर्ज किया गया। 2 करोड़ खाते में ट्रांजेक्शन बताया गया लेकिन इसमें कही यह नहीं है कि ट्रांजेक्शन लिकर स्कैम से आया है। बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता व प्रतिवादी को रिटर्न समिसन प्रस्तुत करने के निर्देंश देते हुए बघेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button