भोपाल के 16 अस्पतालों को वैध अनुमति न होने पर नोटिस

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 16 निजी अस्पतालों को सीएमएचओ कार्यालय ने नोटिस जारी किया है, क्योंकि नर्सिंग होम पोर्टल की नियमित जांच में इन अस्पतालों की फायर एनओसी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त प्राधिकरण की वैधता समाप्त पाई गई। इसके चलते इन्हें मध्यप्रदेश उपचर्यागृह एवं रूजोपचार स्थापनाएं अधिनियम 1973 के तहत दो सप्ताह के भीतर वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा के अनुसार अस्पताल संचालन की अनुमति के लिए फायर एनओसी, चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की डिग्रियां, रजिस्ट्रेशन और बायोमेडिकल वेस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल की अनुमतियां अनिवार्य हैं। जिन 16 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है, उनमें श्री बालाजी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, माहेश्वरी हॉस्पिटल, रेडक्रॉस हॉस्पिटल, लक्ष्य मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधारमन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज रिसर्च हॉस्पिटल सहित कुल 16 निजी अस्पताल शामिल हैं।







