शकुंतला सिंह पोर्ते ने जाति प्रमाण पत्र विवाद में सभी आरोपों को निराधार बताया

बलरामपुर। प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने जाति प्रमाण पत्र विवाद पर बड़ा बयान देते हुए सभी आरोपों को निराधार और भ्रामक करार दिया। उन्होंने आधिकारिक दस्तावेज़ पेश कर स्पष्ट किया कि उनका जाति प्रमाण पत्र दायरा पंजी क्रमांक 671/ब-121/2001-02 में दर्ज है और यह 11 जुलाई 2001 को जारी हुआ था। प्रमाण पत्र में पिता और पति दोनों के विवरण सही रूप से दर्ज हैं।
विधायक ने मीडिया को दस्तावेज़ों की प्रतियां सौंपते हुए कहा कि सभी प्रमाण सही और विधिसम्मत तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि कुछ लोग जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने जिला समिति से मामले की सूक्ष्म और गहन जांच की मांग की है। जाति सत्यापन समिति के पूर्व अध्यक्ष द्वारा नोटिस जारी करने के बाद अनुपस्थिति का आरोप लगाने पर उन्होंने इसे भी निराधार बताया और कहा कि सभी नोटिसों का विधिवत जवाब दिया गया है।






