भोपाल: आगजनी रोकने के लिए नया फायर एंड इमरजेंसी एक्ट 2025 लागू

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आगजनी और आपात स्थितियों से निपटने के लिए नया और सख्त कानून लाने का फैसला किया है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। नए कानून के तहत 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली सभी इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा और बिना वैध फायर एनओसी के अब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, शादी, राजनीतिक रैली, धार्मिक आयोजन या किसी भी अस्थायी पंडाल में अग्निरोधी कपड़ा इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा और साधारण कपड़े के पंडाल पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। कानून में सेल्फ-रेगुलेटरी सिस्टम लागू होगा, जिससे आयोजक खुद फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में सार्वजनिक आयोजनों में आगजनी की कई दर्दनाक घटनाएं हुई हैं और इस नए एक्ट से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा, लोगों की जान-माल की सुरक्षा बढ़ेगी, और फायर विभाग को मजबूत अधिकार मिलेंगे।







