हेट स्पीच केस में हस्तक्षेप से हाई कोर्ट का इनकार

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ कथित हेट स्पीच के आरोपों पर दायर याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि चल रही आपराधिक जांच में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दे सकती है। याचिका में बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस जांच की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने “क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का माइक्रो मैनेजमेंट” बताते हुए अस्वीकार कर दिया। रायपुर निवासी अमित अग्रवाल द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि अमित बघेल सिंधी, जैन और अग्रवाल समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तथा कई FIR दर्ज होने के बावजूद राज्य सरकार कार्रवाई में देरी कर रही है। सरकार की ओर से बताया गया कि सभी दर्ज FIR की जांच नियमानुसार प्रगति पर है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया और इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया।







