ChhattisgarhRegion

स्कूलों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा हेतु लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश

Share


रायपुर। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने राज्य के सभी शिक्षा संभाग संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग के संदर्भित पत्र के आधार पर तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है।
जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी होगी कि वे स्कूल परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में विचरण करने वाले आवारा कुत्तों की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के डॉग कैचर नोडल अधिकारी को समय पर उपलब्ध कराएँ। साथ ही विद्यालयों में कुत्तों के प्रवेश को रोकने हेतु आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो।
किसी बच्चे को आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने की स्थिति में निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित बच्चे को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु ले जाया जाए, जिससे समय पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध हो सके। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त सभी बिंदुओं का शाला स्तर पर पूर्ण रूप से पालन हो, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं विद्यालय का वातावरण सुरक्षित और अनुकूल बना रहे।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button