Madhya Pradesh

हाईकोर्ट का नीट पीजी काउंसलिंग पर लगाया तत्काल रोक

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मध्य प्रदेश में नीट पीजी काउंसलिंग पर हाईकोर्ट ने बड़ा ब्रेक लगा दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने राज्य में 50% से अधिक आरक्षण को संविधान विरोधी करार देते हुए काउंसलिंग पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि कई श्रेणियों को मिलाकर आरक्षण लगभग 100% तक पहुँच रहा है, जिससे सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए कोई सीट नहीं बच रही। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फौरी तौर पर काउंसलिंग रोकने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी-एसटी और अन्य श्रेणियों को मिलाकर आरक्षण 70-80% से अधिक हो रहा है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्र पूरी तरह बाहर हो रहे हैं, जिसे कोर्ट ने सही माना और सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण सीमा के फैसले का हवाला दिया।

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