आहरण एवं संवितरण अधिकारियों हेतु बड़ा बदलाव, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में देरी पर ई-बिल पर रोक

जगदलपुर। सरकारी खजाने से वेतन और अन्य भुगतान जारी करने वाले समस्त आहरण और संवितरण अधिकारियों के लिए वित्त विभाग ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ई-बिल की तैयारी की प्रक्रिया को सीधे तौर पर उनकी जीएसटी टीडीएस रिटर्न जीएसटीआर-7 की समय पर फाइलिंग से लिंक कर दिया गया है।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अनिल कुमार पाठक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी हर महीने की 10 तारीख तक पिछले महीने की अपनी जीएसटीआर-7 रिटर्न अनिवार्य रूप से फाइल कर दें। इस समय सीमा का सख्ती से पालन न करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए अब बड़ी वित्तीय अड़चन खड़ी हो सकती है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई आहरण एवं संवितरण अधिकारी नियत तारीख, यानी अगले महीने की 10 तारीख तक, अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो जीएसटी लागू होने वाले मदों के तहत बिल तैयार करने की अनुमति उन्हें नहीं दी जाएगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि समय पर रिटर्न फाइल न करने की स्थिति में, संबंधित विभागों के वित्तीय कार्य, विशेष रूप से जहां जीएसटी लागू होता है, पूरी तरह से रुक जाएंगे, जिससे सरकारी भुगतानों और वित्तीय प्रबंधन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है। यह कदम सरकारी विभागों द्वारा काटे गए जीएसटी टीडीएस को सुनिश्चित करने और सरकारी वित्त प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और अनुशासन लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।







