Chhattisgarh

हाईकोर्ट ने बच्चों के लिए नई कस्टडी व्यवस्था तय की

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बिलासपुर हाईकोर्ट ने बच्चों की कस्टडी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए किशोर की जिंदगी में संतुलन बनाए रखने के लिए नई व्यवस्था तय की है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए. के. प्रसाद की बेंच ने अलग रह रहे माता-पिता के बीच 15 वर्षीय बच्चे के रहने और समय बिताने का नया फार्मूला निर्धारित किया। आदेश के अनुसार, सोमवार से शनिवार सुबह तक बच्चा मां के पास रहेगा, वहीं शनिवार को स्कूल से पिता उसे लेकर जाएंगे और सोमवार सुबह तक पिता के साथ रहेगा। इसके अलावा, लंबी छुट्टियों और त्यौहारों में भी बच्चा कुछ दिन पिता के साथ समय बिताएगा। मामला रायपुर निवासी दंपती का है, जिनकी शादी 2009 में हुई थी और 2010 में उनका बेटा हुआ। कुछ वर्षों बाद दोनों अलग हो गए और पिता ने 2018 में कस्टडी के लिए आवेदन किया था, जिसे परिवार न्यायालय ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने बच्चे की भावना और दोनों पक्षों की सहमति को ध्यान में रखते हुए यह नई व्यवस्था बनाई है।

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