निट्रा-10 तस्करी में 4 आरोपियों को 15 साल की सजा

रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीली टैबलेट निट्रा-10 की अवैध बिक्री करते पकड़े गए चार आरोपियों को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पंकज सिन्हा की अदालत ने 15-15 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला मार्च 2021 का है, जब पुलिस ने बंजारी मंदिर के पीछे से घेराबंदी कर पांच आरोपियों को पकड़ा था और उनके पास से करीब 10 हजार निट्रा-10 टैबलेट बरामद की थीं। पूछताछ में आरोपी बिक्री के वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इनमें से एक आरोपी अब भी फरार है।
नारकोटिक्स मामलों में रायपुर की अदालतें लगातार सख्त रुख अपना रही हैं। पिछले 9 महीनों में 145 मामलों में 255 से अधिक तस्करों को सजा सुनाई गई है, जिनमें एक साल से लेकर 20 साल तक की कैद शामिल है। अदालतों ने नशीले पदार्थों की तस्करी को समाज के लिए घातक बताते हुए कठोर टिप्पणी की है।
हाल के फैसलों में, मंदिर हसौद के अजरुद्दीन उर्फ अजहर और उसके साथी को गांजा तस्करी के मामले में 20 साल की सजा, वहीं आमानाका के अमन सोनकर को 15 साल की सजा सुनाई गई है। इसी तरह कई अन्य मामलों में भी आरोपियों को 10 से 20 साल तक की सजा दी गई है।
नारकोटिक्स मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए रायपुर पुलिस ने कार्रवाई से लेकर सुनवाई तक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर टीआई यमन देवांगन की टीम लगातार कोर्ट की सुनवाई पर नजर रखती है, ताकि किसी भी टिप्पणी या निर्देश पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस सख्त मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई के चलते अब अधिकांश मामलों में आरोपियों को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई जा रही है।
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