“मुकेश चंद्राकर हत्या: हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज की”

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जमानत का कड़ा विरोध किया। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की शाम से लापता थे, और दो दिन बाद उनका शव बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी में बने सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने मुकेश को डिनर के बहाने बुलाया और लोहे की रॉड से सिर, छाती, पेट और पीठ पर हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उसके भाई रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया है। SIT ने 75 दिनों की जांच के बाद 1200 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ गंभीर अपराध का मामला दर्ज किया गया है।





