Chhattisgarh

खैरागढ़ कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रदर्शन पर रोक

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खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिले में प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर के दायरे को “शांति क्षेत्र” घोषित कर दिया है। अब इस क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पांच से अधिक लोगों का समूह भी बिना अनुमति इकट्ठा नहीं हो सकेगा और किसी भी प्रकार के हथियार या ध्वनि-विस्तारक यंत्र लेकर आना निषिद्ध होगा। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने बताया कि यह कदम सरकारी कामकाज को प्रभावित होने और आम नागरिकों, महिलाओं व बुजुर्गों की परेशानी से बचाने के लिए उठाया गया है। आदेश 6 नवंबर 2025 से प्रभावी है और 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा, जबकि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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