Chhattisgarh

शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग, बीमा कंपनी को 29 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

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रायपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी आग के मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को ट्रक मालिक को मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुरजपुर जिले के निशांक शुक्ला ने बताया कि उनके ट्रक में बीमा अवधि के दौरान बसंतपुर घाट (जिला बलरामपुर) में ढाल से उतरते समय शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिससे वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में दावा प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि ट्रक का नेशनल परमिट ऑथराइजेशन समाप्त हो चुका था। इसके खिलाफ निशांक शुक्ला ने जिला उपभोक्ता आयोग अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कराई, जहां आयोग ने 15.81 लाख रुपये का आंशिक मुआवजा देने का आदेश दिया। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर परिवादी ने राज्य आयोग में अपील की। राज्य आयोग ने संशोधित आदेश जारी करते हुए बीमा कंपनी को वाहन के मूल्य 29,05,500 रुपये में से 1,500 रुपये अनिवार्य कटौती घटाकर शेष पूरी राशि 45 दिनों के भीतर चुकाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 22 नवंबर 2024 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 5,000 रुपये वाद व्यय भी देने होंगे।

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