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महिला शिकायत समिति नहीं बनाए जाने पर ढाई हज़ार संस्थानों को नोटिस

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रायपुर। राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा को लेकर सभी जगह महिला शिकायत समितियां बनाना अनिवार्य कर दिया है। इसमे सरकारी और निजी कार्यालयों, दुकानों, मॉल, स्कूल, अस्पताल, होटल-रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियों और कांट्रेक्ट एजेंसियों आदि शामिल हैं।
श्रम विभाग ने इस संबंध में रायपुर के 2500 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस जारी किया है। जबकि 2700 से अधिक संस्थानों ने समिति गठित कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त के आदेश पर की जा रही है। कलेक्टरों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समिति में एक सीनियर महिला कर्मचारी और चार सदस्य होंगे। जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हीं संस्थानों को नोटिस जारी किया गया। समिति नहीं बनाने पर 50 हजार रुपए जुर्माना, समिति के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करना अनिवार्य है।

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