Chhattisgarh
दवा पर रोक: स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कदम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर और बलौदाबाजार जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और हमर क्लीनिकों में ओफ्लॉक्सासिन 200 एमजी और ऑर्निडाजोल 500 एमजी टैबलेट के एक बैच के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह दवा पेट में संक्रमण, दस्त और उल्टी जैसी समस्याओं के इलाज में दी जाती थी। ड्रग वेयरहाउस रायपुर के आदेश के अनुसार, ड्रग कोड एसपी 1978, बैच नंबर सीटी 24250404 की सभी गोलियों के उपयोग और वितरण पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। यह दवा सीएमजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने बनाई थी और इसकी एक्सपायरी डेट मई 2026 तक है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट आने तक इस दवा का उपयोग न करने के निर्देश दिए हैं और स्टॉक में उपलब्ध दवा को ड्रग वेयरहाउस रायपुर को वापस करने को कहा है।
