Chhattisgarh
यमुना परियोजना: दिल्ली हाई कोर्ट ने किसानों का मुआवजा बढ़ाया, अब मिलेगा 2 लाख रुपये प्रति बीघा

दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना तटीकरण परियोजना के तहत करीब 30 साल पहले अधिग्रहीत की गई जमीन के मामले में किलोकरी, खिजराबाद, नंगली राजापुर और गढ़ी मेंडू के सैकड़ों किसानों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुआवजा राशि को 89,600 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति बीघा करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को शेष अंतर की राशि ब्याज सहित किसानों को चुकाने का आदेश दिया गया है। यह फैसला जस्टिस तारा वितस्ता गंजू की बेंच ने 26 सितंबर को सुनाया था, जिसे सोमवार को सार्वजनिक किया गया। यह निर्णय 140 से अधिक अपीलों की सुनवाई के बाद आया है, जो किसानों ने 2006 के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थीं। कोर्ट का यह फैसला किसानों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
