Chhattisgarh

लेक्सस और टोयोटा पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

Share

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लेक्सस इंडिया और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर को एक ग्राहक को नई कार देने या कार की पूरी कीमत वापस करने का आदेश दिया है। ग्राहक ने अपनी हायब्रिड कार लेक्सस RX350H में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की शिकायत की थी, जिसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम, चलते-चलते अचानक बंद हो जाना और बैटरी से करंट लीकज जैसी गंभीर खराबियां शामिल थीं। आयोग ने कंपनियों को 45 दिनों के भीतर ग्राहक को समान मॉडल की नई कार देने या 6% वार्षिक ब्याज के साथ कार की पूरी कीमत लौटाने का आदेश दिया है, जो कि 1,01,31,174 रुपये है। इसके अलावा, ग्राहक को मानसिक पीड़ा और प्रताड़ना के लिए ₹50,000 और वाद व्यय के रूप में ₹15,000 भी देना होगा। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है और कंपनियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के मामलों में कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button