पुरानी गाड़ियों पर छत्तीसगढ़ में 1% टैक्स

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों की खरीदी-बिक्री पर बड़ा बदलाव आया है। अब चाहे लक्जरी कार हो, बाइक हो, ट्रक हो या कोई अन्य मालवाहक वाहन, सभी की खरीदी-बिक्री पर 1 प्रतिशत टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम दिल्ली से लाई गई लक्जरी गाड़ियों के व्यापार पर भी लागू होगा, जो पहले छत्तीसगढ़ में आसानी से री-रजिस्ट्रेशन और सीजी सीरीज नंबर मिलने के कारण फल-फूल रहा था। नए नियम के तहत वाहन की शोरूम कीमत का 1 प्रतिशत टैक्स देना होगा, और यह टैक्स वाहन की उम्र या प्रकार पर निर्भर नहीं करेगा। हर बार वाहन का नाम ट्रांसफर करने पर यह टैक्स देना होगा। परिवहन विभाग के ऑनलाइन सिस्टम में यह टैक्स अपडेट कर दिया गया है, जिससे टैक्स अदा किए बिना नाम ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस नियम से दिल्ली से लाई गई लक्जरी गाड़ियों का व्यापार प्रभावित होगा और हर साल बिकने वाले 1.5 लाख पुराने वाहनों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में हर साल औसतन 1.5 लाख पुराने वाहन बिकते हैं, जिनमें 55 प्रतिशत दुपहिया वाहन, 25 प्रतिशत कार और 20 प्रतिशत बड़े या मालवाहक वाहन होते हैं। उदाहरण के लिए, 10 लाख की गाड़ी पर 10 हजार और 20 लाख की गाड़ी पर 20 हजार टैक्स देना होगा।
