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नशा तस्करी के तीन आरोपी दोषी करार, 15-15 साल की सजा और जुर्माना

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नशे के खिलाफ एक कड़ा संदेश देते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामले में कोर्ट ने अंतर्राज्यीय स्तर पर नशे की तस्करी में शामिल तीन आरोपियों – सिद्धार्थ जैन, शिवम तिवारी (भोपाल निवासी) और आदित्य लोखंडे (रायपुर निवासी) को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ये तीनों आरोपी रायपुर के एक होटल ‘सुप्रीत इन’ में नशीली चरस के साथ पकड़े गए थे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने आज यह सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले को नशे के खिलाफ एक सख्त और उदाहरणीय कदम माना जा रहा है।

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