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छत्तीसगढ़: होटल, पब और क्लब अब रात 12 बजे तक ही खुलेंगे, उल्लंघन पर होगी FIR

छत्तीसगढ़, रायपुर।
राजधानी समेत पूरे जिले में अब होटल, ढाबा, क्लब और पब को रात 12 बजे तक ही संचालन की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने इस संबंध में कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नोटिस का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
सिविल लाइन के सीएसपी रमाकांत साहू ने जानकारी दी कि यह फैसला कानून-व्यवस्था बनाए रखने और देर रात होने वाली गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।
नियमों का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई:
- देर रात संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों पर FIR दर्ज की जा सकती है
- पुलिस द्वारा जबरन बंद कराया जा सकता है
- जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी संभव
कार्यक्रम आयोजन के लिए जरूरी निर्देश:
- किसी भी कार्यक्रम से पहले थाना में सूचना देना अनिवार्य
- कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी और डीजे का विवरण देना होगा
- निजी सुरक्षा गार्ड, CCTV कैमरे और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी
- शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी
