भाजपा नेता के खिलाफ बेदखली का आदेश

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित नगर पंचायत गुरूर के अध्यक्ष और भाजपा समर्थित नेता प्रदीप साहू के खिलाफ तहसीलदार न्यायालय ने बेदखली का आदेश जारी किया है। उन पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के किनारे 12.69 वर्ग मीटर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। न्यायालय ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि 26 सितंबर से पहले अतिक्रमित भूमि पर कार्रवाई की जाए और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
प्रदीप साहू ने न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो वह उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। इस मामले ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है, और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भाजपा नेता के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुर में अतिक्रमण के एक अन्य मामले में भाजपा नेताओं की शिकायत पर निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसर को तोड़ा जा चुका है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।
