Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ खेल प्रशिक्षक भर्ती विवाद: हाईकोर्ट में याचिका

छत्तीसगढ़ में खेल प्रशिक्षकों की भर्ती के मामले में शैक्षणिक योग्यता शिथिल करने के खिलाफ छत्तीसगढ़ खेल प्रशिक्षक संघ ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। संघ का आरोप है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को गलत जानकारी दी, जिससे कैबिनेट ने शिथिलीकरण का प्रस्ताव पास कर दिया।
मुख्य बिंदु:
- शैक्षणिक योग्यता: राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला से खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता ही मान्य होनी चाहिए।
- वित्त विभाग से अनुमति: 2013, 2016 और 2017 में अनुमति मिलने के बावजूद भर्ती नहीं की गई, जिससे विभाग की मंशा पर सवाल उठते हैं।
- अन्य राज्यों में नियम: भारत सरकार और अन्य राज्यों में खेल प्रशिक्षक पदों के लिए एनआईएस डिप्लोमा या डिग्री ही मान्य है।
- हाईकोर्ट की कार्रवाई: कोर्ट ने खेल सचिव और संचालक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
संघ के अध्यक्ष विरेंद्र देशमुख ने इसे छत्तीसगढ़ खेल जगत के लिए “काला अध्याय” बताया है और योग्य उम्मीदवारों को अवसर देने की मांग की है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है।
