Madhya Pradesh
इंदौर ट्रक हादसा: हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई

मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में हुए ट्रक हादसे ने सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 35 से अधिक लोग घायल हुए थे। घटना इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर घटी, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर करीब एक किलोमीटर तक लोगों और वाहनों को कुचलता चला गया।
जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर को ट्रक हादसे के सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि नो-एंट्री नियम लागू होने के बावजूद इतना बड़ा ट्रक व्यस्त आवासीय इलाके में कैसे पहुंच गया।
हाईकोर्ट की कार्रवाई
- हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया।
- कोर्ट ने अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार पर जोर दिया।
- अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को इंदौर में होगी, जहां पुलिस को एंट्री पॉइंट के सभी सीसीटीवी फुटेज पेश करने होंगे।
पुलिस की कार्रवाई
- इंदौर पुलिस ने इस मामले में नौ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।
- पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जांच जारी है और लापरवाही उजागर होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी।
