Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में नया कानून: 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री पर रोक

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत अब पांच डिसमिल (लगभग 2200 वर्गफीट) से कम क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। यह कानून राज्य विधानसभा में जुलाई में पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाना है, जो पूर्व में छोटे-छोटे टुकड़ों में भूमि को बांटकर कालोनियों का निर्माण तेजी से बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई थी।
नए कानून की मुख्य बातें:
- कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक: पांच डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी।
- अवैध प्लाटिंग पर रोक: इस कानून का उद्देश्य अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाना है, जो पूर्व में बड़े पैमाने पर हो रही थी।
- शहरी क्षेत्रों में नहीं होगा लागू: यह नियम केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर ही लागू होगा, शहरी क्षेत्रों में पांच डिसमिल से कम भूमि की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगेगी।
- डायवर्टेड भूमि पर रजिस्ट्री: शहरों में व्यावसायिक और आवासीय उपयोग के लिए डायवर्ट की गई भूमि पर छोटे प्लाट की रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी।
- जियो रेफरेंस नक्शे: अब सर्वे रि-सर्वे के बाद किसी ग्राम के लिए अंतिम रूप से तैयार एवं अधिसूचित किए गए नक्शे अधिमान्य होंगे, जिससे सीमांकन व बटांकन के विवाद समाप्त हो जाएंगे।
