Chhattisgarh
रेरा की कार्रवाई: बिना पंजीयन के भूमि बिक्री पर विशाल डेव्हलपर्स पर 5 लाख का जुर्माना

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने दुर्ग जिले के ग्राम परसदा में बिना अनुमति और पंजीयन के कृषि भूमि की बिक्री करने पर मेसर्स विशाल डेव्हलपर्स पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रेरा अधिनियम, 2016 के अनुसार, किसी भी भू-संपदा परियोजना को पंजीयन कराना अनिवार्य है, और बिना पंजीयन के किसी भी प्रकार की बिक्री या प्रचार-प्रसार अवैधानिक है।
रेरा की कार्रवाई
- मेसर्स विशाल डेव्हलपर्स पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है
- रेरा ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीयन के किसी भी प्रकार की बिक्री या प्रचार-प्रसार अवैधानिक है
रेरा के नियम
- रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीयन कराना अनिवार्य है
- बिना पंजीयन के बिक्री या प्रचार-प्रसार करने पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है
भविष्य की कार्रवाई
- रेरा भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई करेगा
- यह निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश है।
