पुरानी गाड़ियों पर टैक्स: छत्तीसगढ़ में नया नियम

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिससे गाड़ी मालिकों के लिए पुरानी गाड़ियों की बिक्री महंगी हो जाएगी। अब गैर-परिवहन वाहनों की बिक्री पर 1% और परिवहन वाहनों की बिक्री पर 0.5% टैक्स लगेगा, जो वाहन के मूल्य के आधार पर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई कार 10 लाख रुपये की है और वह अगली बार बेची जाती है, तो उसके मालिक को 10 हजार रुपये का टैक्स देना होगा। यह टैक्स हर बार गाड़ी बेचने पर लगेगा, जिससे सरकार को राजस्व मिलेगा। इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाहनों के लिए भी नई टैक्स व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें लाइफटाइम टैक्स देना होगा और मालिकाना हक बदलने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इस फैसले से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और गाड़ी मालिकों को अपनी पुरानी गाड़ियों की बिक्री के लिए अधिक पैसे देने पड़ेंगे। सरकार का यह फैसला वाहन बाजार पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है और पुरानी गाड़ियों की बिक्री में कमी आ सकती है। इसके अलावा, सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से राजस्व में वृद्धि होगी और राज्य के विकास में मदद मिलेगी। लेकिन गाड़ी मालिकों और डीलरों को यह फैसला महंगा लग सकता है और वे इसका विरोध भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह फैसला वाहन बाजार और गाड़ी मालिकों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
