Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का शिक्षा के अधिकार मामले में कड़ा रुख

बिलासपुर | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार (RTE) मामले में कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्हें बिना मान्यता वाले स्कूलों पर की गई कार्रवाई की जानकारी देनी होगी।
मामले की मुख्य बातें:
- शिक्षा सचिव की अनुपस्थिति पर नाराजगी: हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि “कोर्ट को मजाक में न लें”।
- गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई: कोर्ट ने सचिव को शपथपत्र के जरिए बताने का निर्देश दिया है कि गड़बड़ी करने वालों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।
- गरीब बच्चों का हक मारने वालों पर सवाल: कोर्ट ने शासन से पूछा है कि गरीब बच्चों का हक मारकर बड़े घरों के बच्चों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिला दिलाने वालों के खिलाफ अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
- बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई: कोर्ट ने बिना मान्यता वाले स्कूलों पर भी सवाल उठाए हैं और पूछा है कि ऐसे स्कूलों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
अगली सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है। देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग और शासन इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हैं या नहीं।
