Chhattisgarh
रीएजेंट घोटाला : हाईकोर्ट ने खारिज की अधिकारियों की जमानत याचिका

बिलासपुर। रीएजेंट घोटाले में संलिप्त अधिकारियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में मुख्य आरोपी शशांक चोपड़ा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है।
- रीएजेंट घोटाला: 400 करोड़ रुपये का घोटाला, जिसमें मोक्षित कार्पोरेशन द्वारा किए गए घोटाले की जांच ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू कर रही है।
- आरोपी: शशांक चोपड़ा, डॉ. अनिल परसाई और बसंत कौशिक सहित 6 आरोपी जेल में हैं।
- जमानत याचिका: हाईकोर्ट ने डॉ. अनिल परसाई और बसंत कौशिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि शशांक चोपड़ा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है।
ईडीटीए ट्यूब खरीद: आरोप है कि मार्केट में डेढ़ रुपये से लेकर साढ़े आठ रुपये तक मिलने वाला ईडीटीए ट्यूब 352 रुपये प्रति ट्यूब के हिसाब से खरीदा गया। अनियमितता: डॉ. अनिल परसाई के पास खरीदी का अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने बिना बजट की व्यवस्था और अनुमान के इस तरह का कार्य किया।
