चैतन्य बघेल की याचिका को हाईकोर्ट ने किया ख़ारिज

बिलासपुर। शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने EOW की कार्रवाई को गलत करार देते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में हुई आज सुनवाई के बाद उनकी याचिका को छूट के साथ खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि चैतन्य को राहत चाहिए तो वे नया आवेदन पेश करें, जिसमें केवल उनके अपने मामले से संबंधित प्रार्थना हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई से जुड़े जबकि एन. हरिहरन और हर्षवर्धन परगानिया ने चैतन्य की ओर से पैरवी की। यह याचिका EOW की जांच रिपोर्ट की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। पहली सुनवाई में राहत नहीं मिलने के बाद अब उनकी कानूनी टीम कल नई याचिका दाखिल करेगी।
गौरतलब है कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के बाद शनिवार 23 अगस्त को चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब इस मामले में 6 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
