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गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने गाइडलाइन की जारी

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रायपुर। कैपिटल ऑफ़ छत्तीसगढ़ (रायपुर) में गणेश उत्सव के चलते जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। जिसमे कई प्रकार के प्रोटोकॉल्स शामिल रहेंगे । अब उत्सव समितियों को सड़क पर गणेश पंडाल लगाने से पहले प्रशासन से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगा। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। सभी गणेश पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।
एडिशनल उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक ली। गणेश उत्सव के दौरान सभी समितियों को एनजीटी के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। एडिशनल एसपी पटले ने कहा, रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र वर्जित रहेगा। हर पंडाल में CCTV कैमरा अनिवार्य होगा। समितियां स्वयंसेवक तैनात करेंगी और रात में विशेष निगरानी करेंगी।

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