Chhattisgarh

सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश को दी एचसी जाने की नसीहत

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रायपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने बघेल की याचिका पर विचार करने से इंकार किया और उन्हें हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि इस प्रावधान में कोई खामी नहीं है। अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो पीड़ित व्यक्ति हाईकोर्ट जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की आगे की जांच करने की शक्ति को चुनौती दी थी। बघेल ने मांग की थी कि पीएमएलए की धारा 44 को ‘रीड डाउन’ किया जाए।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा था कि ईडी लगातार पुराने मामलों को दोबारा खोलकर पूछताछ कर रही है, जबकि अगर कार्रवाई करनी थी तो वह पहले की जाती। बघेल ने आरोप लगाया था कि कुछ ऐसे लोग हैं, जिनके खिलाफ पहले से नॉन-बेलेबल वारंट जारी है और वे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बयानों के आधार पर उनके बेटे की गिरफ्तारी हो गई। उन्होंने सवाल उठाया, “यह किस तरह की प्रक्रिया है?”

गौरतलब है कि चैतन्य बघेल प्रदेश के कथित शराब घोटाले में आरोपी हैं। ईडी ने चैतन्य बघेल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना है। ईडी के अनुसार 2019-22 के बीच राज्य में 2100 करोड़ का घोटाला हुआ था। इसका पूरा पैसा चैतन्य ने ही मैनेज किया। उन्होंने 16.7 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपनी रियल एस्टेट परियोजना के विकास पर किया।

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