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सरकार ने सीबीएसई स्कूलों के छात्रों को राज्यस्तर की खेल स्पर्धा में भाग लेने से रोका

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने राज्य के सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल स्पर्धा में भाग लेने से रोकने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने शासन से शपथपत्र पर जवाब मांगा है। इसकी अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। इस मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में फैसला किया था कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की खेल स्पर्धाओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके चलते 600 स्कूलों के 4 लाख से ज्यादा बच्चों पर असर पड़ा है। इससे पहले भी सत्र 2023-24 में ऐसा ही आदेश जारी हुआ था, लेकिन तब छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आग्रह पर शिक्षा विभाग ने फैसला वापस ले लिया था। इसे हाईकोर्ट ने गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। इसके खिलाफ एक छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान शासन के अधिवक्ता ने कहा कि, राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले विद्यार्थियों को सीबीएसई स्कूलों की खेल स्पर्धा में शामिल नहीं किया जाता है। उनका अलग से आयोजन हुआ करता है।

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