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सेशन कोर्ट से ननों को नहीं मिली राहत

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रायपुर। मानव तस्करी और धर्मांतरण मामले में ननों को लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट से भी रहत नहीं मिल पाई है। सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामला बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट में सुना जाएगा।
सेशन कोर्ट के जज अनीश दुबे ने बताया कि मानव तस्करी का मामला होने के कारण हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर का है। इस मामले की सुनवाई एनआईए कोर्ट में ही होगी। आरोपी के वकील ने एनआईए कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों ननों को अभी जेल में ही रहना होगा। गौरतलब है कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए दो ननों और एक युवक को रोका था। तीनों, नारायणपुर जिले की तीन लड़कियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे थे। सभी को जीआरपी के हवाले किया गया। जीआरपी थाने भिलाई-3 के अंतर्गत दुर्ग जीआरपी चौकी में मामले की जांच के बाद धर्मांतरण की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

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