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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाईं गुहार, पढ़े पूरी खबर

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर लगी पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पूरी तरह लगे बैन को चुनौती दी है। यह मामला 28 जुलाई को चीफ जस्टिस भूषण आर गवई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच सुन सकती है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से 29 अक्टूबर 2018 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया गया था।
सरकार का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक ऐसी नीति की जरूरत है, जो गाड़ियों की उम्र के बजाय उनकी असल उत्सर्जन यानी कि एमिशन की मात्रा को परखे। सरकार ने मांग की है कि गाड़ियों की फिटनेस वैज्ञानिक तरीकों से जांची जाए, न कि सिर्फ उनकी उम्र के आधार पर पाबंदी लगाई जाए। इसके लिए सरकार ने केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से एक व्यापक अध्ययन करने की अपील की है, ताकि यह पता लगे कि उम्र आधारित पाबंदी और उत्सर्जन आधारित नियमों में से कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए ज्यादा फायदेमंद है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले एनसीआर के परिवहन विभागों को निर्देश दिए थे कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक, 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलेंगी। एनजीटी ने 26 नवंबर 2014 को अपने आदेश में कहा था, ’15 साल से ज्यादा पुरानी सभी गाड़ियां, चाहे डीजल हों या पेट्रोल, सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं पाएंगी। ऐसी गाड़ियां अगर दिखें, तो संबंधित अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे, जिसमें गाड़ी जब्त करना भी शामिल है।’
एनजीटी ने यह भी कहा था कि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को किसी भी सार्वजनिक जगह पर पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। ऐसी गाड़ियों को पुलिस द्वारा टो करके जब्त किया जाएगा। यह नियम दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया, हल्के और भारी वाहनों पर लागू होगा, चाहे वे निजी हों या व्यावसायिक। दिल्ली सरकार का तर्क है कि गाड़ियों की उम्र के आधार पर पाबंदी लगाना न तो पूरी तरह कारगर है और न ही न्यायसंगत।

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