छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक की अपील एचसी ने की खारिज

बिलासपुर। 13 वर्षीय स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी शिक्षक की सजा के खिलाफ दायर अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी शिक्षक को 5 साल कैद और 2000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि मुंगेली जिला निवासी अपीलकर्ता अमित सिंह शासकीय हाई स्कूल में व्याख्याता के पद में कार्यरत था। स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा की मां ने 25 अगस्त 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई । इसमें उन्होंने कहा कि शिक्षक ने उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ किया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर पीड़िता के अनुसूचित जाति/जनजाति का होने के कारण, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दर्ज किया । यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 10 और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। आरोपी को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 10 के अंतर्गत दोषी करार दिया। आरोपी को 5 वर्ष की कैद और 2,000 जुर्माने की सजा सुनाई। इसकी खिलाफ शिक्षक ने हाईकोर्ट में अपील की।
जस्टिस संजय के अग्रवाल ने अपीलकर्ता और शासन के पक्ष को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता ने 25 अगस्त 2022 को पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि वह इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भेजने कहा है। जहां अपीलकर्ता अपनी जेल की सजा काट रहा है।
