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हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 6 साल की बच्ची की गवाही को माना साक्ष्य

बिलासपुर। छत्तीगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 6 साल की बच्ची की गवाही को सजा के लिए पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया है।
दरअसल मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे एवं जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डबल बेंच में हुई। कोर्ट ने आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की छूट दी है।
बच्ची के बयान पर पुलिस ने धारा 302, 201, 34 के तहत अपराध कायम कर मृतक की पत्नी सगोर बाई एवं आरोपी पंकू को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने बच्ची की गवाही पर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।सजा के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की।अपील में 6 साल की बच्ची की गवाही को अविश्वसनीय एवं देर से बयान दर्ज करने को मुद्दा बनाया गया था।
