नियमों का उल्लंघन, कालोनाइजर्स और बिल्डर्स पर होगी कार्रवाई

रायपुर। प्रदेश में कॉलोनाइजर और बिल्डर सरकार के बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह लोग अपनी कॉलोनियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अशुद्ध जल के संग्रहण, उपचार एवं पुनर्चक्रण की व्यवस्था भी करनी है, लेकिन ये लोग इन कामों से कन्नी काट रहे हैं। सरकार ने ऐसी स्थिति को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताते हुए कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
अब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों नगर निगमों के आयुक्त, पालिकाओं और नगर पंचायतों के सीएमओ को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि निकाय क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त आवासीय व्यावसायिक परिसरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपयोगित जल के संग्रहण, उपचार एवं पुनर्चक्रण (वाटर ट्रीटमेंट रीसायकिलिंग) कराये जाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए, अन्यथा संबंधित आवासीय अथवा व्यावसायिक परिसरों के विरूद्ध प्रचलित नियमों के तहत कार्रवाई की जाए।
गौरतलब है कि नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन, निबंधन तथा शर्ते) नियम, 2013 के अधीन तथा अन्य सुसंगत नियमों अधिनियमों के अध्यधीन निकायों द्वारा कॉलोनाइजर बिल्डरों को आवासीय व्यावसायिक परिसरों के निर्माण के लिए अनुमति जारी की जाती है। अनुमति की शर्तों के अनुरूप संबंधित परिसरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपयोगित जल के संग्रहण, उपचार एवं पुनर्चक्रण के लिए सशर्त स्वीकृति संबंधित कॉलोनाइजर बिल्डर को प्रदान की जा जाती है।
