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राजधानी में बोर खनन पर हटा प्रतिबन्ध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर। जिले में लगाए गए बोर खनन पर प्रतिबंध को अब हट गया है। मानसून की सक्रियता और वर्षा की शुरुआत के साथ जिलाधीश डॉ. गौरव कुमार सिंह ने 1 जुलाई को आदेश जारी किया है। इससे अब आम लोग फिर से बोरिंग करवा सकेंगे।
बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से जिले में पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बोर खनन पर प्रतिबंध लगा था। इस दौरान केवल अत्यावश्यक स्थितियों में ही कलेक्टर की अनुमति से बोर खनन की जा सकती थी। बिना अनुमति के बोर खनन कराने पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था। हालांकि, प्रतिबंध हटने के बाद भी प्रशासन ने यह साफ किया है कि बोर खनन के दौरान सभी निर्धारित तकनीकी और कानूनी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि अगर उनके पास पहले से जलस्रोत उपलब्ध है तो अनावश्यक बोर खनन से बचें, ताकि भूजल संतुलन कायम रह सके।
