राज्य में रेत खदान 15 अक्टूबर तक बंद

. रायपुर। राज्य सरकार ने नदी-नालों के रेत खदानों से रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। रेत खदानें अब 15 अक्टूबर के बाद ही शुरू होंगे। इन चार महीने तक लोगो को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। निर्माण कार्यों में रेत की जरुरत पड़ती है । और कारोबारी मनमाने दामों पर बेचेंगे । मानूसन के चलते अनुज्ञप्तिधारियों ने लाइसेंस लेकर रेत का भंडारण कर लेते हैं। ताकि ऑफ सीजन में बेच कर मनमानी कीमत प्राप्त कर सके ।
खनिज साधन विभाग के अनुसार वर्षाकाल में नदी-नालों में रेत उत्खनन 10 जून से 15 अक्टूबर तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.। केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में वर्षाकाल में नदियों में खनन संक्रियाओं को प्रतिबंधित किया गया है। . इसके मद्देनजर प्रदेश में भौमिकी व खनिकर्म संचालनालय द्वारा सभी कलेक्टरों व खनिज अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।. पर्यावरण स्वीकृत रेत खदानों में भी रेत उत्खनन व परिवहन का कार्य 15 अक्टूबर के बाद ही चालू हो सकेगा.। इसके बाजवूद नदी-नालों से रेत के अवैध खनन व परिवहन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं.।
