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आयोग का फैसला किसान को मिलेगा मुआवजा, बैंक को दिया 45 दिनों का समय

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रायगढ़। फसल बीमा का बैंक द्वारा मुआवजे नहीं दिए जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने अहम् फैसला सुनाया है। दरअसल आयोग ने मामले में एचडीएफसी बैंक को दोषी ठहराते हुए 1 लाख 18 हजार रूपए का मुआवजा 45 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया है।
बता दें कि सारंगढ़ कपिस्दा निवासी पुरुषोत्तम वर्मा के पास करीब 4 हैक्टेयर जमीन है, 2020-21 में एचडीएफसी बैंक से उसने ऋण लिया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत 2021-22 के लिए फसल बीमा योजना के तहत 1 लाख 63 हजार 540 रूपए का उसने बीमा कराया था । फसल नुकसान का पुरुषोत्तम ने मुआवजा राशि के लिए करीब एक लाख रूपये से अधिक का क्लेम किया था।
मुआवजा नहीं दिए जाने पर मामले में पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में केस किया था, जिसमें कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक और एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को इसमें पार्टी बनाया। जिसकी सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर पटेल, सदस्य राजश्री अग्रवाल और राजेन्द्र पाण्डेय ने एचडीएफसी बैंक को 1 लाख 3 हजार 447 रूपए के साथ मानसिक और आर्थिक व्यय 10 हजार रूपए और वाद व्यय 5 हजार रूपए 45 दिनों के भीतर में देने का आदेश दिया है।

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